महिला को पैतृक घर से अवैध बेदखली पर न्यायपालिका का कठोर रुख

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: महिला को पैतृक घर से अवैध बेदखली पर जज के खिलाफ जाँच, पेशकार पर ₹1 लाख जुर्माना और पुलिस-प्रशासन पर कड़ी फटकार।

Jan 13, 2026 - 10:30
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महिला को पैतृक घर से अवैध बेदखली पर न्यायपालिका का कठोर रुख
इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा संदेश: कानून से ऊपर कोई नहीं, महिला को घर से बेदखल करने पर जज के खिलाफ जाँच, पेशकार पर 1 लाख का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय में पुलिस, प्रशासन और निचली अदालत की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कानून की प्रक्रिया का इस तरह दुरुपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। सिद्धार्थनगर की एक महिला और उसके तीन नाबालिग बच्चों को पैतृक घर से जबरन बेदखल करने के मामले में हाईकोर्ट ने तत्काल कब्जा बहाल करने, संबंधित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के विरुद्ध अनुशासनात्मक जाँच, तथा सीजेएम कोर्ट के पेशकार पर 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि: न्याय की दहलीज तक पहुँची पीड़ा

यह मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले की निवासी सोनी और उसके तीन मासूम बच्चों (उम्र 8, 4 और 3 वर्ष) से जुड़ा है। सोनी अपने पति और देवर के साथ एक पुश्तैनी मकान में रह रही थी। इसी मकान के एक हिस्से में वह ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जो परिवार की आजीविका का मुख्य साधन था।

पीड़िता का आरोप है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट के एक पेशकार (प्रतिवादी संख्या 8) ने उसके पति और देवर को धोखे में रखकर मकान की सेल डीड अपने नाम करवा ली। जब वह सीधे तौर पर कब्जा हासिल करने में असफल रहा, तो उसने न्यायालय की प्रक्रिया का सहारा लेकर आदेश प्राप्त किए।

18 जुलाई की कार्रवाई: कानून या सत्ता का प्रदर्शन?

18 जुलाई को जो हुआ, उसने पूरे मामले को न्यायिक विवेक के कटघरे में ला खड़ा किया। भारी पुलिस बल और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके तीनों नाबालिग बच्चों को पुलिस वैन में बैठाया गया, परिवार को जबरन घर से बाहर निकाल दिया गया, महिला को उसके रोज़गार के साधन (ब्यूटी पार्लर) से भी बेदखल कर दिया गया। यह पूरी कार्रवाई इतनी तेजी और आक्रामकता से की गई कि मानो कोई गंभीर आपराधिक गिरोह पकड़ा जा रहा हो, न कि एक महिला और उसके छोटे बच्चे।

हाईकोर्ट की सुनवाई और तीखी टिप्पणियाँ

मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जताई।

कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह पूरी कार्रवाई बिना किसी वैधानिक अधिकार (Without Jurisdiction) के की गई। छोटे बच्चों को हिरासत में लेना और वैन में बंद करना शर्मनाक, अमानवीय और असंवैधानिक है। महिला को उसके घर और रोज़गार से वंचित करना जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

निचली अदालत पर सीधी उंगली

हाईकोर्ट ने पाया कि सिद्धार्थनगर के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने इस मामले में-

·       अनुचित जल्दबाजी दिखाई

·       गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ कीं

·       अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किए।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित करते हुए संबंधित जज के खिलाफ अनुशासनात्मक जाँच शुरू करने के आदेश दिए।

पेशकार पर 1 लाख का जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई

हाईकोर्ट ने आरोपी पेशकार की भूमिका को बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि उसने-

·       न्यायालयी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया

·       अवैध तरीके से कब्जा पाने का प्रयास किया

·       एक महिला को मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना दी

इन कारणों से अदालत ने उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया और संबंधित अधिकारियों को उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

पुलिस और प्रशासन पर कठोर सवाल

कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी तीखा प्रहार किया। फैसले में कहा गया कि जिस आक्रामक जल्दबाज़ी में कब्जा दिलाया गया, वह केवल आदेश पालन नहीं बल्कि शक्ति के दुरुपयोग का संकेत देती है।

कोर्ट की टिप्पणी थी- जब प्रशासन कानून की सीमाओं को लाँघता है, तो वह स्वयं कानून के कटघरे में खड़ा हो जाता है।

कानूनी और सामाजिक दृष्टि से फैसले का महत्व

यह फैसला कई कारणों से ऐतिहासिक माना जा रहा है-

·       यह महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की मज़बूत रक्षा करता है

·       निचली अदालतों और प्रशासन को स्पष्ट संदेश देता है कि मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी

·       न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूत करता है

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों में एक मज़बूत नज़ीर (precedent) बनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह सख्त फैसला केवल एक महिला को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक पद, प्रशासनिक ताकत या पुलिस बल, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। महिला और उसके मासूम बच्चों के साथ हुई ज्यादती पर यह फैसला न केवल न्याय की जीत है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की आत्मा की भी रक्षा है।

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सुशील कुमार पाण्डेय मैं, अपने देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनने की यात्रा पर हूँ, यही मेरी पहचान है I